42nd GST Council Meeting: Key Decisions
जीएसटी काउन्सिल की 42 बैठक संपन्न हुई. वित्तमंत्री प्रेसकांफ्रेंस के मुख्य बिंदु
*अगली जीएसटी काउन्सिल की मीटिंग 12 अक्टूबर को होगी।
* छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वे 1 जनवरी 21 से जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 1 त्रैमासिक भर सकेंगे पर टैक्स चालान के माध्यम से मासिक जमा करना होगा! अंतिम भुगतान अंतिम कवार्टर में कर सकेंगे!
* तिमाही जीएसटीआर 1 फाइल करने की तिथि 1 जनवरी 21 से हर माह की 13 संशोधित!
*केन्दीय गुड्स एंड सर्विस के नियमो से संसोधन कर कम्पोजिसन डीलर के लिए निल CMP-08 एसएमएस के माध्यम से भरी जा सकेगी!
* GSTR-1 से GSTR-3B के ऑटो-जनरेशन के लिए रोडमैप।
* 1 जनवरी 21 से आपके जीएसटीआर 1 से ऑटो population कर देयता।
* ऑटो पॉपुलटेड GSTR-2बी नई विकसित सुविधा GSTR-1 मासिक रिटर्न व्यापारी के लिए 1 जनवरी 21 से और त्रैमासिक रिटर्न भरने वाले वयापारी के लिए ये सुविधा 1 अप्रैल 21 से।
* 01 अप्रैल 21 इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता जीएसटीआर 3बी फाइल करने के पहले जीएसटीआर 1 भरना आवश्यक होगा!
* GSTR-1 से GSTR-3बी को फाइल करने की सुविधा को जीएसटी नियमो के तहत 31 मार्च 21 तक बढ़ाया GSTR-1 / 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के रूप में संशोधित करने के लिए GST कानूनों को संशोधित किया जाएगा।
* त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारी को बिल को उपलोड करने की सुविधा दी जाएगी।
* 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी को 6 डिजिट में HSN कोड और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी को 4 डिजिट में HSN कोड देना होगा!
*जो शेष आपूर्ति नोटिफाइड क्लास है उसमे 8 डिजिट HSN कोड होगा!
*1 जनवरी 2021 से जीएसटी रिफंड पैन और आधार के साथ वेरिफाइड है और वेरीफाइड ओटीपी के माध्यम से किया जा सकेगा!